कोलकाता: प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर स्टे

कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर चार सप्ताह के लिए स्थगनादेश जारी कर दिया है. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों में से कितने प्रशिक्षण प्राप्त हैं, कितने अप्रशिक्षित हैं और कितने लोगों को नौकरी मिली है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चार […]

कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर चार सप्ताह के लिए स्थगनादेश जारी कर दिया है. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों में से कितने प्रशिक्षण प्राप्त हैं, कितने अप्रशिक्षित हैं और कितने लोगों को नौकरी मिली है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के अंदर हलफनामा मांगा है.

जस्टिस एसएस निज्जर व जस्टिस एके शिर्की की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश दिया. इसके साथ ही फिलहाल प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति टल गयी है.

राज्य सरकार की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 100 अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि पिछले साल 31 मार्च को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (शिक्षक योग्यता परीक्षा-टेट) में एनसीटीइ के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. इसके साथ ही परीक्षा की पद्धति में कई त्रुटियां भी हैं.

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