दहेज को लेकर पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

बांकुड़ा : दहेज के लालच में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोप शुक्रवार को बांकुड़ा जिला अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई. घटना जिले के सालतोड़ा थाना अंतर्गत निमरा ग्राम की है. घटना के बारे में जन अधिवक्ता अरुण चटर्जी ने बताया कि आठ मार्च 2016 को मेजिया थाना के पॉयरासोल निवासी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 1, 2019 1:48 AM

बांकुड़ा : दहेज के लालच में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोप शुक्रवार को बांकुड़ा जिला अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई. घटना जिले के सालतोड़ा थाना अंतर्गत निमरा ग्राम की है. घटना के बारे में जन अधिवक्ता अरुण चटर्जी ने बताया कि आठ मार्च 2016 को मेजिया थाना के पॉयरासोल निवासी निताई घोष की लड़की प्रियंका घोष के साथ सालतोड़ा थाना के निमरा ग्राम के वासिन्दा लालचंद राय के साथ हुई थी.

शादी के बाद से ही पति लालचंद राय एवं सास ममता राय दहेज के लिए हर समय शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्याचार करते थे. प्रियंका के मायके वालों को अत्याचार के बारे में बताने पर भी कुछ नही हुआ. 27 जुलाई 2017 को पति ने पत्नी के हाथ बांधा और शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दी. उसके बाद दरवाजा बंद कर सास व पतित वहां सेभाग गये. प्रियंका की आवाज सुनकर ग्रामवासी आये और आग बुझाने की कोशिश की. इस बीच प्रियंका के परिवार वालों को खबर दी यगी.

प्रियंका के पिता ने उसे बांकुड़ा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया जहा एक अगस्त को प्रियंका की मौत हो गई. उस दौरान प्रियंका ने चिकित्सको के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया. इसके बाद घटना के दिन प्रियंका के पिता ने सालतोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराया. शिकायत के आधार पर पति को गिरफ्तार किया गया. चार्जशीट दाखिल होने पर सास ने आत्मसमर्पण कर दिया. शुक्रवार को बांकुडा जिला अदालत जिला जज अपूर्व सिन्हा राय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पति को धारा 302 के तहत उम्रकैद सास को 498 के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई.

Next Article

Exit mobile version