सीबीआइ को अप्राकृतिक मृत्यु के मामले की जांच संभालने का निर्देश

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआइ को 2012 में 19 साल के एक किशोर की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में राज्य सीआइडी से जांच अपने हाथ में लेने को कहा. किशोर के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या की गयी. न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक ने निर्देश दिया कि सीबीआइ के पुलिस […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 16, 2019 2:19 AM

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआइ को 2012 में 19 साल के एक किशोर की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में राज्य सीआइडी से जांच अपने हाथ में लेने को कहा.

किशोर के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या की गयी. न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक ने निर्देश दिया कि सीबीआइ के पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी जांच की अगुवाई करेगा. रमण सामंत दो सितंबर, 2012 को बर्दवान में एक स्वीमिंग पूल में मृत मिला था. मामले में सीबीआइ जांच की मांग करते हुए रमण के पिता एवं याचिकाकर्ता देब कुमार सामंत ने दावा किया कि उनके बेटे की हत्या की गयी क्योंकि उसे 2009 में उसके दो दोस्तों की मौत के बारे में कुछ राज पता चल गये थे.

इन दोनों दोस्तों आशीष भगत और कौशिक रॉय की पश्चिम बंगाल के दो अलग अलग जिलों में 26 सितंबर, 2009 को कथित तौर पर अलग अलग सड़क हादसों में मौत हो गयी थी.

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