कल्याणी : एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कृष्णनगर अदालत ने 10 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास आैर तीन को 10 साल कारादंड की सजा सुनायी है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर सजा की अवधि बढ़ जायेगी. अपराधियों के नाम मंगल जोआरदार, दुखीराम जोआरदार, प्रसेनजीत जोआरदार, पींटू जोआरदार, कुश विश्वास, पार्थ विश्वास, सोमेन दास, पूलक दास, परितोष सरकार एवं दुर्जय विश्वास है.
यह घटना छह अक्तूबर 2014 को कृष्णनगर थाना अंतर्गत दोगाछी गांव की है. एक अपहरण के मामले में पंचायत सदस्यों ने एक बैठक आयोजित की थी. बैठक में रामकृष्ण मंडल, राधारमण मंडल,संजय विश्वास एवं अनिमेश विश्वास को बुलाया गया. स्थानीय लोगों ने चारों पर लाठी आैर बांस से हमला कर दिया.
गंभीर हालत में चारों को शक्तिनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रामकृष्ण की मौत हो गयी. घटना की शिकायत थाना में दर्ज हुई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू किया. मामले की सुनवाई अदालत में शुरू हुई. न्यायाधीश ने कुल 11 लोगों की गवाही सुनने के बाद सभी को दोषी करार दिया.
