PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार करोड़ों किसान कर रहे हैं. पिछली यानी 23वीं किस्त में सरकार ने 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2,000 ट्रांसफर किए थे, लेकिन कई लाभार्थियों की किस्त तकनीकी और दस्तावेज संबंधी कारणों से अटक गई. ऐसे में अगली किस्त समय पर पाने के लिए किसानों को अपने रिकॉर्ड अपडेट रखना बेहद जरूरी है.
इन 4 वजहों से रुक सकती है किस्त
- E-KYC पूरा नहीं होना योजना का लाभ लेने के लिए E-KYC अनिवार्य है. जिन किसानों ने OTP या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए E-KYC नहीं कराया है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है.
- फार्मर आईडी नहीं बनना उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकरण और 12 अंकों की फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है. जिन किसानों की आईडी नहीं बनी है, उनकी आने वाली किस्त प्रभावित हो सकती है.
- बैंक खाते में DBT और आधार लिंक नहीं होना पीएम किसान की राशि सीधे DBT के माध्यम से भेजी जाती है. इसके लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना और NPCI मैपिंग सक्रिय होना जरूरी है.
- जमीन का सत्यापन अधूरा होना अगर किसान की जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल प्रोफाइल से लिंक नहीं है या लैंड वेरिफिकेशन लंबित है, तो किस्त जारी नहीं होगी.
रुकी हुई किस्त कैसे मिलेगी?
अगर आपकी किस्त किसी तकनीकी कारण से रुकी है, तो पहले सभी जरूरी त्रुटियां सुधारें. रिकॉर्ड सही होने के बाद अगली किस्त के साथ रुकी हुई राशि भी आपके खाते में भेजी जा सकती है.
पीएम किसान पोर्टल पर जाकर e-KYC पूरा करें.
बैंक शाखा में DBT/NPCI मैपिंग अपडेट कराएं.
खतौनी और आधार का रिकॉर्ड सही कराकर जमीन का सत्यापन पूरा कराएं.
नए किसान कैसे करें आवेदन?
पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं पात्र किसानों को मिलता है, जिनके नाम पात्र खेती योग्य जमीन दर्ज है और वे सरकार की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं. नए लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर योजना से जुड़ सकते हैं.
कब आ सकती है 24वीं किस्त
पीएम किसान योजना के तहत हर चार महीने में 2,000 की एक किस्त जारी की जाती है. एक वर्ष में किसानों को कुल 6,000 मिलते हैं. 23वीं किस्त जून में जारी होने के बाद अब 24वीं किस्त अक्टूबर-नवंबर के दौरान जारी होने की संभावना है.
समस्या होने पर कहां करें शिकायत
यदि E-KYC, DBT और लैंड वेरिफिकेशन पूरा होने के बावजूद किस्त नहीं मिलती है, तो किसान पीएम किसान हेल्पलाइन 1800-115-526 या 155261 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भेजकर या जिले के उप-कृषि निदेशक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
किसानों के लिए जरूरी बातें
एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलता है. किसान की मृत्यु के बाद लाभ स्वतः बंद हो जाता है. नए पात्र सदस्य को दोबारा आवेदन करना होता है. आधार, बैंक और जमीन के रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए. आयकरदाता, अधिकांश सरकारी कर्मचारी और 10 हजार रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
-खूशबू कुमारी की रिपोर्ट
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