UP News: यूपी में न्यायिक सेवा अधिकारियों के वेतन में 30 हजार रुपए तक इजाफा, योगी सरकार ने किया अहम निर्णय

योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है. फैसले के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों को एरियर भी दिया जाएगा. इस फैसले से जनवरी 2016 से जून 2023 तक 93 महीने के एरियर का एक मुश्त भुगतान करने पर 671 करोड़ रुपए का व्ययभार आएगा.

Lucknow: योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को लेकर अहम फैसला किया है. इन्हें द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. सरकार के इस निर्णय से न्यायिक सेवा अफसरों के वेतन में अधिकतम 30 हजार रुपए तक का इजाफा होगा.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में योगी सरकार ने यह निर्णय किया है. इस मामले में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की वेतन पुनरीक्षण संबंधी सिफारिशों को पहली जनवरी 2016 से लागू करने और इस अवधि के एरियर के भुगतान का निर्णय किया गया है.

योगी सरकार के इस फैसले से यूपी में न्यायिक सेवा के लगभग 2600 अधिकारियों को लाभ मिलेगा. इस निर्णय के दायरे में उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा के सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन तथा जिला जज के एंट्री लेवल, सेलेक्शन ग्रेड और सुपरटाइम स्केल की तीनों श्रेणियों के अधिकारी आएंगे जिन्हें बढ़े वेतन का लाभ मिलेगा.

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सिविल जज जूनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक अधिकारियों का वेतन 10 से 15 हजार रुपए बढ़ेगा. प्रदेश सरकार के इस निर्णय से सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक अधिकारियों का वेतन लगभग 20 हजार रुपए बढ़ेगा. वहीं जिला जज स्तर के अधिकारियों का वेतन 25 से 30 हजार रुपए तक बढ़ेगा.

सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर महीने 7.22 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा. वहीं एरियर के भुगतान से 671 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ इस मुद्दे पर लंबे समय से संघर्ष कर रहा था. संघ के पदाधिकारियों ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

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By Sanjay Singh

working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.

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