UP: हर हिस्ट्रीशीटर पर होगी पैनी नजर, घर की लोकेशन पुलिस रिकॉर्ड में होगी दर्ज, गड़बड़ी पर नपेंगे थानाध्यक्ष

UP: कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा ने कहा है कि अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलते समय उनके घर के पते का देशांतर और अक्षांश नोट किया जाए. इस तरह सभी हिस्ट्रीशीटर के घर की लोकेशन का डाटा रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि अपराधियों की गलत जानकारी देने वाले थानाध्यक्षों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

By Sanjay Singh | May 18, 2023 8:49 AM

Lucknow: यूपी में इन दिनों पुलिस का एक्शन अपराधियों पर भारी पड़ रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘मिट्टी में मिला देंगे’ टिप्पणी के बाद एक्शन में आई यूपी पुलिस जहां कई अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है. वहीं इसके बाद ड्रग्स सिंडिकेट उसके निशाने पर हैं. इस बीच अब यूपी पुलिस के मुखिया आरके विश्वकर्मा के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जनपदों में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर शिकंजा कसता नजर आएगा. इसके लिए कुख्यात बदमाशों के पते का ‘लोंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड’ (देशांतर और अक्षांश) थाना पुलिस अपनी हिस्ट्रीशीट में दर्ज करेगी.

यूपी के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक आरके विश्वकर्मा ने निर्देशों में कहा है कि अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलते समय उनके घर के पते का देशांतर और अक्षांश नोट किया जाए. इस तरह सभी हिस्ट्रीशीटर के घर की लोकेशन का डाटा रखा जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन अपराधियों की गलत जानकारी देने वाले थानाध्यक्षों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

हर पुलिस थाने में उस क्षेत्र से संबंधित हिस्ट्रीशीटर की फाइल होती है. वहीं कई बार कार्रवाई के दौरान उसके घर से संबंधित सही जानकारी नहीं होने के कारण दिक्कत होती है और इसका फायदा अपराधी को मिलता है. अब इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी.

Also Read: UP News: अलीगढ़ के इस मंदिर में हिंदुओं के लिए ड्रेस कोड जारी, मुसलमानों के प्रवेश पर लगाई रोक, जानें वजह

डीजीपी ने कहा है कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि हिस्ट्रीशीटर से संबंधित देशांतर और अक्षांश की कार्रवाई के दौरान खास सतर्कता बरती जाए, गलत रिकॉर्डिंग से आम नागरिकों को बेवजह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने एडीजी यूपी 112 को इस निर्देश के बाद कुख्यात अपराधियों के घर की लोकेशन चेक कराने के निर्देश दिए हैं.

एडीजी प्रत्येक जनपद से कम से कम एक मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पीआरवी 112 को मौके पर भेजेंगे. इसके बाद हिस्ट्रीशीटर के घर की लोकेशन से संबंधित रिपोर्ट डीजीपी को भेजी जाएगी. अगर तथ्यों की जांच में यह जानकारी गलत पाई गई तो संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों के कुख्यात अपराधियों का डाटा तीन दिन के भीतर अपलोड करने को कहा गया है.

Next Article

Exit mobile version