यूपी में उर्दू शिक्षकों की भर्ती में रोड़ा अटका रही है भाजपा सरकार : प्रियंका गांधी

नयी दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षक भर्ती के कई अभ्यर्थियों के साथ डिजिटल संवाद किया और आरोप लगाया कि इन्हें नौकरी देने में राज्य की भाजपा सरकार रोड़े अटका रही है. प्रियंका ने ट्वीट किया, ‘‘4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती के अभ्यर्थियों से संवाद किया. सारे अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं और रोजगार पाने योग्य हैं. मगर सरकार ने इनकी नौकरी की राह में रोड़ा लगा रखा है.”

नयी दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षक भर्ती के कई अभ्यर्थियों के साथ डिजिटल संवाद किया और आरोप लगाया कि इन्हें नौकरी देने में राज्य की भाजपा सरकार रोड़े अटका रही है. प्रियंका ने ट्वीट किया, ‘‘4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती के अभ्यर्थियों से संवाद किया. सारे अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं और रोजगार पाने योग्य हैं. मगर सरकार ने इनकी नौकरी की राह में रोड़ा लगा रखा है.”

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया, ‘‘उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार को नौकरी देने वाली भूमिका में आना चाहिए, लेकिन सरकार नौकरियों में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है.” उन्होंने कृषि संबंधी विधेयकों के संदर्भ में कहा, ‘‘किसानों के लिए ये कठिन समय है. सरकार को एमएसपी व किसानों की फसल खरीद के सिस्टम में इस समय उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा. भाजपा सरकार अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है. वो किसानों की बात तक नहीं सुनना चाहती.”

एक सप्ताह में पूरी करें बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया : योगी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है. शनिवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बयान में बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी, 2019 को टीटीई की परीक्षा करायी गयी थी.

सात जनवरी, 2019 को जारी शासनादेश द्वारा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था. इस शासनादेश के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं डाली थी. उच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च, 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया.

बयान में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 मई, 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गये कि शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापकपदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए. बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाए.

Upload By Samir Kumar

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Agency

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >