बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, 3 अन्य मामलों 6 को सजा
बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली में गुरुवार को कोर्ट ने 4 अलग- अलग मामलों में 7 आरोपियों को सजा सुनाई है.इसमें नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई.इससे आरोपी फूट फूट कर रोने लगा.बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव निवासी एक व्यक्ति ने 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना, और बलात्कार करने को लेकर नवाबगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध संख्या 398/2020 के तहत धारा 363/366/376(2)एन, और भारतीय दंड संहिता की धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में कार्रवाई की थी.पुलिस ने रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र के चाकर गोटिया गांव निवासी दीनदयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा था.इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में मजबूत पैरबी की.इस मामले में आरोपी दीनदयाल को धारा 363 में 07 वर्ष का कठोर कारावास के दंण्ड, और 2,000 रूपये का अर्थदण्ड,धारा-366 में 10 वर्ष का कठोर कारावास का दंण्ड, और 3,000 रूपये का अर्थदण्ड,धारा-376 (2), और 5/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास, और 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.इसके साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने पर 5 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
इनको भी हुई सजा
शहर के सीबीगंज थाने पर दर्ज मुकदमें में गब्बर उर्फ राजवीर,विनोद उर्फ काले,प्रिवेन्द्र उर्फ प्रधान, और दर्शन सिंह को गुरुवार को 2- 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है.इनके खिलाफ धारा 324/34 में मुकदमा दर्ज हुआ था.प्रत्येक आरोपी को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास, और 2,000-2,000 रुपये के अर्थदंड लगाया गया है.अलीगंज थाने में दर्ज अपराध संख्या 140/2000 में धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी किशनपाल उर्फ भूरे को जेल में बिताई गई अवधि, और 5,00 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया.इसके अलावा नवाबगंज कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 1113/2005 में धारा 4/25 के तहत रामचंद्र के जेल में बिताई गई अवधि, और 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है.