UP Election : सपा को हाइकोर्ट का झटका, चुनाव आयोग को कार्रवाई का निर्देश, घोषणा-पत्र में गुमराह करने का मामला

लखनऊ. विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक दो दिन पहले सपा को इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को हाइकोर्ट ने अपने एक फैसले में सपा को चुनावी घोषणा-पत्र में मतदाताओं को गुमराह करने वाले दावे पाये. इसे लेकर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 9, 2017 5:47 PM

लखनऊ. विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक दो दिन पहले सपा को इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को हाइकोर्ट ने अपने एक फैसले में सपा को चुनावी घोषणा-पत्र में मतदाताओं को गुमराह करने वाले दावे पाये. इसे लेकर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाइकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को सपा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला
समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में अपनी उपलब्धियां गिरायी हैं. इसमें राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करने का दावा किया गया है. इन दावों में यमुना एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे और लखनऊ मैट्रो का भी जिक्र है. इसे लेकर इलाहाबाद हाइकोर्ट में एक जनिहत याचिका दायर की गयी, जिसमें कहा गया कि ये तीनों परियोजनाएं अभी अधूरी हैं. इनका काम पूरा नहीं हुआ है. सपा ने अपने घोषणा-पत्र में इन परियोजनाओं को लेकर जनता को गुमराह किया है. याचिका में इसे सरकार का गलत आचरण बताते हुए कोर्ट से कार्रवाई करने की मांग की गयी. हाइकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को सपा के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

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