जानिए कौन हैं राम मंदिर के नए व्यवस्था प्रमुख आचार्य इंद्र देव मिश्र, दिसम्बर तक रहेगा कार्यकाल

राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के विवादों के बीच व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल किया गया है. आचार्य इंद्र देव मिश्र को नया व्यवस्था प्रमुख बनाया गया है, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 तक रहेगा.

UP News : राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के विवाद के बीच मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर अहम बदलाव किया गया है. आचार्य इंद्र देव मिश्र को राम मंदिर का नया व्यवस्था प्रमुख बनाया गया है. वह दिसंबर 2026 तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे. आचार्य इंद्र देव मिश्र फिलहाल राम वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और इसी पद के साथ अतिरिक्त समय में मंदिर व्यवस्था प्रमुख का दायित्व निभाएंगे.

नित्य पूजन और धार्मिक कार्यक्रमों की संभालेंगे जिम्मेदारी

आचार्य इंद्र देव मिश्र को मंदिर में होने वाले नित्य पूजन, यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के सफल संचालन की जिम्मेदारी दी गयी है. इसके अलावा वह मंदिर के प्रबंधन से जुड़े कामों में भी सहयोग करेंगे. वह सीए नरपत डुकिया के सहयोगी के तौर पर प्रबंधन की जिम्मेदारियां संभालेंगे.

जगदीश ऑफले को सचिव बनाने का भी जिक्र

मंदिर व्यवस्था से जुड़े पत्र में परियोजना प्रमुख रहे जगदीश ऑफले को सचिव बनाए जाने का भी जिक्र किया गया है. मंदिर प्रबंधन में इन बदलावों को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर जांच चल रही है.

राम मंदिर CEO की नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी

वहीं, राम मंदिर के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है. करीब 5,000 आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को होगा. इसके बाद नए CEO के नाम की घोषणा की जाएगी. बताया गया है कि 2 सितंबर को CEO की नियुक्ति का ऐलान किया जा सकता है.

चढ़ावा चोरी मामले में आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गयी है. सोमवार को फैजाबाद स्थित भ्रष्टाचार-रोधी मामलों की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया. अब आरोपी 24 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में हुई पेशी

बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुल शेखर सिंह के मुताबिक, सभी आठ आरोपियों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया गया. विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने सुनवाई के बाद आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया.

बचाव पक्ष ने FIR और धाराओं पर उठाये सवाल

अदालत की कार्यवाही के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आपत्ति जतायी. अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR सही नहीं है और उनके मुवक्किलों को गलत धाराओं में फंसाया गया है. पुलिस इससे पहले सभी आठ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है.

ये आठ आरोपी हैं

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं. मामले की जांच जारी है.

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By रवि रंजन कुमार

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