लखनऊ में 26 मई से खोले जा सकेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन शर्तों को करना होगा फॉलो...

लखनऊ जिला प्रशासन ने राजधानी लखनऊ में 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि प्रशासन ने इसमें कई शर्तों को भी रखा है.और इन शर्तों के साथ ही इन्हे खोलने की अनुमति दी गई है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के द्वारा शनिवार को समाचार एजेंसी भाषा को दिए गए एक बयान के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र या रेड जोन में पड़ने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. इन परिसरों में सेंट्रलाइज्ड एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी. कॉम्प्लेक्स सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे.वहीं इस दौरान शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, दस साल से कम उम्र के बच्चों, व गर्भवती महिलाओं को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है.

लखनऊ जिला प्रशासन ने राजधानी लखनऊ में 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि प्रशासन ने इसमें कई शर्तों को भी रखा है.और इन शर्तों के साथ ही इन्हे खोलने की अनुमति दी गई है.जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के द्वारा शनिवार को समाचार एजेंसी भाषा को दिए गए एक बयान के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र या रेड जोन में पड़ने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. इन परिसरों में सेंट्रलाइज्ड एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी. कॉम्प्लेक्स सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे.वहीं इस दौरान शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, दस साल से कम उम्र के बच्चों, व गर्भवती महिलाओं को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है.

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प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनेटाइजरों की उपलब्धता अनिवार्य :

हर परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनेटाइजरों की उपलब्धता अनिवार्य होगी. उन्होंने कहा कि हर दुकान के स्टाफ सतर्क रहकर ही काम करेंगे.उन्हें दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकान पर आने वाले हर ग्राहक का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा. इस दौरान अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आने वाले किसी ग्राहक में कोविड-19 से जुड़े लक्षण मिलते हैं तो दुकानदार को अनिवार्य रूप से फौरन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होगा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की रोगाणुनाशक से नियमित रूप से साफ-सफाई होनी चाहिए.

लिफ्ट में केवल चार लोग ही एक साथ जा सकेंगे :

जिलाधिकारी ने कहा कि हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में केवल चार लोग ही एक साथ जा सकेंगे.चार से अधिक लोगों की मौजूदगी एक साथ नहीं होगी.लिफ्ट के पास लिफ्ट संचालक की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी. लिफ्ट को हर घंटे संक्रमणमुक्त करना होगा.

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो खुलेंगे लेकिन शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे :

राजधानी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो खुलेंगे लेकिन शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे. अभी किसी भी शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं मिली है. रेड जोन या निरुद्ध क्षेत्र में पड़ने की वजह से अमीनाबाद, नजीराबाद, लाटूश रोड, कैण्ट रोड की दुकानें, बीएन रोड से बापू भवन चौराहे तक की सभी दुकानें, बर्लिंगटन चौराहे से कैसरबाग चौराहे के बीच पड़ने वाली दुकानें, कैसरबाग चौराहे से कैसरबाग बस अडडे के बीच पड़ने वाली दुकानें, कैसरबाग बस अडडे से मौलवीगंज चौराहे तक की दुकानें, मौलवीगंज से रकाबगंज चौराहे तक की दुकानें, हीवेट रोड, लालबाग, जयहिंद मार्केट, नादान महल रोड, चरक चौराहे से मेडिकल चौराहा और मेडिकल चौराहे से कन्वेंशन सेंटर, नक्खास बाजार, कैण्ट में अली जान मस्जिद के आसपास के क्षेत्र, निशातगंज की गली नंबर-5 की दुकानें, निशातगंज सब्जी मंडी तथा आसपास की दुकानें नहीं खुलेंगी.

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