आनंद गिरि की जमानत अर्जी खारिज, महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है ‘छोटे महाराज’

महंत नरेंद्र गिरि मौत मामला: विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मृदुल कुमार मिश्रा ने गुरुवार को सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर दी. आनंद गिरि की तरफ से हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता इमरान उल्ला, सुनील पांडेय और विक्रम सिन्हा ने पक्ष रखा.

By Prabhat Khabar | November 11, 2021 3:46 PM

Anand Giri Bail Case: प्रयागराज के बाघंबरी मठ के महंत स्वर्गीय नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले में छोटे महाराज ने नाम से प्रसिद्ध आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मृदुल कुमार मिश्रा ने गुरुवार को सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर दी. आनंद गिरि की तरफ से हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता इमरान उल्ला, सुनील पांडेय और विक्रम सिन्हा ने पक्ष रखा.

विशेष न्यायाधी ईसी एक्ट ने खारिज की अर्जी

अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी, एडीजीसी मनोज पांडे, सीबीआई अधिवक्ता अजय कुमार ने सरकार का पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया. अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट जज मृदुल कुमार मिश्रा ने सुनने के बाद खारिज कर दिया.

12 नवंबर को वॉइस सैंपल पर होगा फैसला 

महंत नरेंद्र गिरि की कथित मौत मामले में आनंद गिरि,आद्या तिवारी और संदीप तिवारी आरोपी हैं. इस वक्त तीनों आरोपी नैनी जेल में बंद है. पहले भी आनंद गिरि की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है. वहीं, सीबीआई ने आरोपी आनंद गिरि के वॉइस सैंपल के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है. वॉइस सैंपल की अर्जी पर आनंद गिरि के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के आपत्ति करने और समय मांगने के बाद कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन पर 12 नवंबर की तारीख तय की है. सीबीआई को आनंद गिरि का वॉइस सैंपल की इजाजत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला शुक्रवार को होगा.

(रिपोर्ट: एसके इलाहाबादी, प्रयागराज)

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