Aligarh News: अलीगढ़ नगर निगम ने उठाया बड़ा कदम, 21 नवंबर से शहर में जगह-जगह लगेगा टैक्स शिविर

Aligarh News: संपत्ति टैक्स को नगर निगम कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. लेकिन अब 21 नवंबर से अलीगढ़ नगर निगम संपत्ति टैक्स जमा करने के लिए वार्ड के अनुरूप अलग- अलग दिन, अलग-अलग मोहल्ले में टैक्स शिविर लगाएगा.

By Prabhat Khabar | November 20, 2022 12:20 PM

Aligarh News: वैसे तो संपत्ति टैक्स को नगर निगम कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. लेकिन अब 21 नवंबर से अलीगढ़ नगर निगम संपत्ति टैक्स जमा करने के लिए वार्ड के अनुरूप अलग- अलग दिन, अलग-अलग मोहल्ले में टैक्स शिविर लगाएगा.

21 से 30 नवंबर तक लगेंगे टैक्स शिविर

सहायक नगर आयुक्त पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम सीमा में कर वसूली के लिए वार्ड के अनुसार 21 नवंबर से 30 नवंबर तक टैक्स शिविर लगाए जाएंगे. शिविर में संपत्ति कर के सभी अधिकारी व वसूली स्टाफ रहेगा.

  • 21 नवंबर को वार्ड 38, 39, 52 के लिए जनकपुरी पानी की टंकी.

  • 22 नवंबर को वार्ड 13, 18, 43 के लिए नुमाइश ग्राउंड पुनिया गेट.

  • 23 नवंबर को वार्ड 51, 56, 40 के लिए श्रीराम बैंक्विट हॉल संजय गांधी कॉलोनी.

  • 25 नवंबर को वार्ड 38, 39, 52 के लिए शाहजमाल डबल पानी की टंकी.

  • 26 नवंबर को वार्ड 44, 47, 57, 68 के लिए गली नंबर 12 अंबेडकर पार्क जीवनगढ़.

  • 28 नवंबर को वार्ड 2, 8, 11, 20 के लिए सीवर पंप गूलर रोड.

  • 29 नवंबर वार्ड 31, 41 के लिए शिवा गेस्ट हाउस.

  • 30 नवंबर को वार्ड 4, 15, 17, 19 के लिए 35 नंबर स्कूल जयगंज में.

ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं टैक्स

अलीगढ़ नगर निगम की वेबसाइट https://nnaligarh.in/ASCL/CitizenHome.html पर जाकर Make payment and check payment status पर क्लिक कर प्रॉपर्टी बिल या वाटर बिल सिलेक्ट किया जाता है. जिसके बाद अपनी डिटेल भरने के बाद प्रॉपर्टी बिल या वाटर का टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. अलीगढ़ नगर निगम की वेबसाइट के साथ-साथ पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से भी प्रोपर्टी और वाटर टैक्स जमा किया जा सकता है.

नगर निगम के कार्यालय पर भी जमा हो सकता है टैक्स 

अलीगढ़ नगर निगम कार्यालय यानी सेवा भवन पर भी जाकर प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं. अपना पूरा पुराना जमा किया हुआ कि वे टैक्स की रसीद साथ लेकर आनी पड़ती है ताकि प्रॉपर्टी नंबर और वाटर कनेक्शन नंबर डालकर बिल जमा हो सके.

रिपोर्ट- चमन शर्मा

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