दहेज हत्या मामले में पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर (उप्र) : दहेज हत्या के एक मामले में पति और सास-ससुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एक सरकारी वकील के अनुसार, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजबीर सिंह ने मृतका के पति शजाद, ससुर शमशाद और सास इमरान को हत्या का दोषी पाया. मामले के अनुसार चापर गांव में दहेज की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 11, 2014 12:15 PM

मुजफ्फरनगर (उप्र) : दहेज हत्या के एक मामले में पति और सास-ससुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एक सरकारी वकील के अनुसार, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजबीर सिंह ने मृतका के पति शजाद, ससुर शमशाद और सास इमरान को हत्या का दोषी पाया.

मामले के अनुसार चापर गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दिसंबर 2010 में शमशिदा को उसके पति और सास-ससुर ने जहर देकर मार दिया था. इसके बाद, शव को गुपचुप तरीके से एक कब्रिस्तान में दफना दिया था. मृतका के भाई खुर्शीद द्वारा शिकायत किये जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शमशिदा का शव बाहर निकाला गया और उसके बाद पोस्टमार्टम में साबित हुआ कि उसकी मौत जहर से हुई थी.अदालत ने कल तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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