Rourkela News : बुजुर्ग महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

16 नवंबर 2019 को हाथीमुंडा गांव में मौसी मुतफा उर्फ लालू नायक( 60) के घर में घुस कर महेंद्र नायक ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी

Rourkela News : सुंदरगढ़ के राजगांगपुर इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महेंद्र नायक (38) को हत्या के मामले में दोषी ठहराया और आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही नायक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह महीने और जेल में रहना होगा. जानकारी के अनुसार 16 नवंबर 2019 को महेंद्र राजगांगपुर पुलिस सीमा के अंतर्गत हाथीमुंडा गांव में मौसी मुतफा उर्फ लालू नायक( 60) के घर में घुस कर पुरानी दुश्मनी की वजह से महेंद्र नायक ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. शिकायत के आधार पर राजगांगपुर पुलिस ने आइपीसी की धारा 302 के तहत मामला 334/17.11.2019 दर्ज कर जांच शुरू की थी. सरकारी वकील दिलीप कुमार मुर्मू ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को 25 गवाहों के बयान और अदालत के समक्ष पेश 20 दस्तावेजों की जांच के बाद महेंद्र को दोषी ठहराया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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