Maharashtra News बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती दी गई थी. बता दें कि पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के मुंबई व नागपुर स्थित घरों पर गत दिनों सीबीआइ ने फिर छापे मारे थे.
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर सीबीआइ (CBI) की यह तीसरी छापेमारी थी. सीबीआइ इससे पहले अनिल देशमुख के पैतृक आवास पर भी उन्हें खोजने के लिए पहुंच चुकी है. लेकिन, उनका कुछ पता नहीं चला. दरअसल, जांच एजेंसी के समन के बावजूद देशमुख लगातार पेशी से बचते रहे हैं. इसके बाद जांच एजेंसी की ओर से यह कदम उठाया गया है.
बता दें कि सीबीआइ मुंबई हाई कोर्ट के निर्देश पर पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जांच कर रही है. यह जांच मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा उन पर पुलिस अधिकारियों की मदद से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली का करवाने का आरोप लगने के बाद हाई कोर्ट ने शुरू करवाई है. उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में वसूली रैकेट के इस मामले ने काफी राजनीतिक रूप से तूल पकड़ा था. खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी देशमुख के बचाव में उतरे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था.
