प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
मनोहरपुर थाना के हाकागुई गांव निवासी हैं तीनों दोषी
मामले में एक आरोपी रेंडो चांपिया अबतक फरार
चाईबासा : पुराने विवाद में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोषियों में मनोहरपुर थाना के हाकागुई गांव निवासी मंगरा चांपिया, लाला चांपिया व सोमा चांपिया शामिल है. इस मामले के एक आरोपी रेंडो चांपिया फरार है. इस संबंध में हाकागुई गांव के मुंडाटोली निवासी बेसांगी चांपिया के बयान पर 12 मार्च 2014 को थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था.
इसमें बताया गया कि 11 मार्च की सुबह करीब नौ बजे लक्ष्मण चांपिया को गांव का मंगरा चांपिया घर की नींव खोदने के लिए तुमसाई स्थित हांदीबुरू जंगल ले गया. वहां से शाम तक लक्ष्मण घर नहीं लौटा. 12 मार्च की सुबह करीब सात बजे मंगरा चांपिया ने घर आकर बताया कि लक्ष्मण को गांव के सोमा चांपिया व उसका पुत्र रेंडो चांपिया ने हांदीबुरू जंगल में पुरानी दुश्मनी को लेकर पत्थर से कूच कर हत्या कर दी. इसके बाद बेसांगी चांपिया ने थाने में घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने हांदीबुरू जंगल से लक्ष्मण का शव बरामद किया था.
