बिना ट्रेडिंग लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर कार्रवाई

चाईबासा नगर परिषद ने निर्णय लिया, नक्शा पास कराने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन चाईबासा : चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत दुकान करने वाले सभी दुकानदारों को चाईबासा नप से ट्रेडिंग लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं रहने पर नप प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. इससे पूर्व जिन दुकानदारों के पास […]

चाईबासा नगर परिषद ने निर्णय लिया, नक्शा पास कराने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

चाईबासा : चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत दुकान करने वाले सभी दुकानदारों को चाईबासा नप से ट्रेडिंग लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं रहने पर नप प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.
इससे पूर्व जिन दुकानदारों के पास ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है, उसे नप नोटिस भेजेगा. नप प्रशासन दुकानों में छापेमारी कर ट्रेडिंग लाइसेंस की भी जांच करेगा. छापेमारी के दौरान जिन लोगों के पास ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं होगा, उन दुकानदारों पर जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में नप की ओर से शीघ्र आदेश जारी होगा. अब ऑनलाइन आवेदन पर बनेगा मकान का नक्शा: नगर परिषद क्षेत्र में मकान बनाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
ऑनलाइन आवेदन पर नप की ओर से मकान का नक्शा स्वीकृत होगा. विशेष अभियान चलाकर चाईबासा नप क्षेत्र में बन रहे मकानों की जांच भी होगी. बिना नक्शा स्वीकृति के मकान बनाने वालों पर नप कार्रवाई करेगी. नप प्रशासन ने बिना नक्शा स्वीकृति बनने वाले सभी मकानों पर रोक लगाने का आदेश दिया.
बिना ट्रेडिंग लाइसेंस के दुकान करने वालों की जांच होगी. जांच के बाद जुर्माना व अन्य कार्रवाई की जायेगी. मकान का नक्शा पास करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
नरेंद्र नारायण, कार्यपालक पदाधिकारी, चाईबासा नप

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