दोषी पंडित हेंब्रम खूंटपानी प्रखंड के मटकोबेड़ा का निवासी
प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
चाईबासा : विकलांग बच्ची से दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी पंडित हेंब्रम को दोषी करार देकर 15 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोषी खूंटपानी प्रखंड के मटकोबेड़ा निवासी है. 21 दिसंबर 2013 को पीड़िता की मां के बयान पर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज हुआ था. इसमें बताया गया था कि 17 दिसंबर 2013 को घर के सभी लोग खलिहान गये थे.
उनकी विकलांग बेटी घर में अकेली थी. उसे अकेला पाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया. शाम को खलिहान से घर आने पर बेटी ने रोते हुए आपबीती सुनायी. घटना की जानकारी ग्रामीण मुंडा को दी गयी. मुंडा ने गांव में बैठक बुलायी. आरोपी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया था. पंडित हेंब्रम पर उसके ससुराल उलीहातु में दुष्कर्म का आरोप है.
