10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अपर जिला सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने सुनायी सजा
चाईबासा : महिला को हड़िया पिला शारीरिक संबंध बनाने व गर्भापात कराने के आरोपी बुधराम पिंगुवा को द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए 10 कैद की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. बुधराम कुमारडुंगी थाना के कोटाचारा गांव के तिरिलपी टोला का रहने वाला है. 14 नवंबर 2009 को पीड़िता के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार बुधराम पीड़िता के घर से
हड़िया खरीद कर पीया और उसे भी पिलाया. इसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाया. इसी बीच पीड़िता के गर्भवती होने पर उसने बाजार से दवा खरीद कर खिलाया. दवा खाने के बाद जब पीड़िता की तबीयत खराब होने लगी तो उसके पति व घरवालों को इसकी जानकारी हुई. इस मामले को लेकर गांव में बैठक हुई, जिसमें आरोपी शामिल नहीं हुआ. इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया.
