चाईबासा : दुष्कर्म में विफल होने पर रिश्ते में भाभी की रॉड मारकर हत्या करने वाले लोंदो लागुरी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजनंदन राय की अदालत ने आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. टोंटो थाना क्षेत्र के सिरिंगसिया निवासी व मृतका के पति मटकम लागुरी ने 27 नवंबर 2010 को दर्ज प्राथमिकी में बताया था
कि 26 नवंबर की रात 8.30 बजे गांव के लोंदो लागुरी ने घर में अकेली पाकर उसकी पत्नी बेलमती लागुरी के साथ पहले दुष्कर्म करने का प्रयास किया. िवरोध करने पर लोहे के रॉड से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है. अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी पत्नी की मौत हो गयी. मरने से पहले पीड़िता ने बताया था कि लोंदो ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की तथा विरोध करने पर उस पर रॉड से मारा था.
