जगन्नाथपुर : महिला थाना प्रभारी एस सुरीन ने कहा कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस जागरूकता अभियान चलायेगी. शुक्रवार को वे बाल केंद्रीत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत बाल संरक्षण को लेकर राजकीय रस्सेल उवि में जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी.
उन्होंने कहा कि कोई भी लडकी 18 और लडका 21 वर्ष से कम उम्र में शादी करता है तो वह गैरकानूनी है. समाज में चल रहे अपराध, बलात्कार, छेड़खानी जैसी समस्या हो तो सबसे पहले माता-पिता, स्कूलों में हो तो शिक्षक, बाहरी क्षेत्र में हो तो पुलिस प्रशासन को सूचना दे.
ताकि घटना होने से पूर्व रोका जा सके. अगर इस तरह कि घटना हो तो तत्काल सूचना देने के लिए पुलिस प्रशासन कि ओर से स्कूल के प्रधानाध्यापक को संपर्क नंबर उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र बालक व बालिकाओं को काम पर लगाना भी कानूनी अपराध है. जो श्रम कानून के दायरे मे आता है. यह अभियान पूरे जिले में चलाई जा रही है. मौके पर जगन्नाथपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे.
