चाईबासा : शहर की गैस एजेंसी के कर्मचारी ए सरकार से 2.30 लाख रुपये लूटने के मामले में अपराधकर्मी डेनियल पाल को सीजेएम रमाकांत मिश्रा की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनायी है. सजा में पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी. सदर थाना में 14.2.3013 को दर्ज शिकायत में गैस एजेंसी के कर्मचारी ए सरकार ने बताया था कि वह पैसा जमा करने यूनियन बैंक आ रहा था.
अमला टोला स्थित पुराने ग्रामीण बैंक शाखा के पास उसे बाइक सवार तीन लोगों ने पिस्तौल दिखाकर 2.30 लाख रुपये लूट लिये. पुलिस ने डेनियल पाल व शंकर रब्बानी को गिरफ्तार किया था. अदालत ने डेनियल को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी जबकि शंकर को रिहा कर दिया गया.
