चाईबासा : चाईबासा नगर पर्षद क्षेत्र में बिना नक्शा पारित कराये बनाये गये मकानों से अब दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. जुर्माना की यह राशि दोगुना कर दी गयी है. पहले बिना नक्शा के बने मकानों पर पांच हजार जुर्माना वसूला जाता था.
बुधवार को नगर पर्षद बोर्ड की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. नगर पर्षद के सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक में नक्शा बनाने व स्वीकृति की अवधि को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
अब नप 90 दिनों में मकान का नक्शा स्वीकृत करेगा. पहले यह अवधि 60 दिन थी. इसके साथ ही बोर्ड ने नगर पर्षद के टाउन हॉल को 2000 क्षमता का बनाने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने पर स्वीकृति दी. बैठक में नप अध्यक्ष नीला नाग की अध्यक्षता वाली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कमल कुमार सिंह, वार्ड पार्षद बेला जेराई, रत्ना चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे.
टाउन हॉल की क्षमता बढ़ायी जाये : गीता बलमुचू
चाईबासा. पूर्व नगर अध्यक्ष गीता बालमुचू ने नगर पर्षद चाईबासा को एक पत्र लिख टाउन हॉल के लिये मिली जमीन का सही उपयोग करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में यहीं एक मात्र बड़ी जमीन नप के पास उपलब्ध है. यहां बन रहे टाउन हॉल की क्षमता बढ़ायी जाये तथा सालों से यहां बाजार करने वाले लोगों का ध्यान रखते हुए उन्हें उनकी पुरानी जगह दी जाये. मुद्दे को उन्होंने बोर्ड की बैठक में उठाने का भी अनुरोध किया.
