चाईबासा : जमीन विवाद को लेकर मंझारी थाने के पेंदरगडि़या गांव निवासी रूपा दास की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने आरोपी गुरुचरण दास को आजीवन कारावास की सजा सुनवायी है. उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह के कैद का प्रावधान रखा गया है. घटना के संबंध में मृतक रूपा दास की पत्नी झालो देवी ने मंझारी थाने में 18.12.2009 को शिकायत दर्ज करायी थी.
