सिमडेगा. उपायुक्त कंचन सिंह व एसपी श्रीकांत एस खोटरे की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त व एसपी ने बकरीद पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर कई दिशा-निर्देश दिये. बताया गया कि इस वर्ष बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जायेगा. उपायुक्त ने कहा कि अफवाह पर ध्यान नहीं देते हुए जिले में शांति, अमन-चैन के लिए भाईचारा के साथ पर्व मनायें. शांति समिति के सदस्यों को भी इस संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत बतायी. बकरीद पर्व में कोई व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की अफवाह या अशांति उत्पन्न करने के उद्देश्य से फोटो या वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, तो संबंधित ग्रुप के एडमिन पर कार्रवाई की जायेगी. शांति समिति के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि नमाज स्थलों पर अपने वोलेंटियर के साथ उपस्थित होकर प्रशासन का अपेक्षित सहयोग करेंगे. अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा ने बताया कि सिमडेगा जिला अंतर्गत सभी थानों में शांति समिति की बैठक आहूत कर ली गयी है. किसी भी थाना में कोई समस्या नहीं होने की बात बतायी गयी. बताया गया कि पर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस की लगातार गश्ती होती रहेगी तथा पुलिस शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखेगी. समिति के सदस्यों ने प्रशासन को हरसंभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया. उपायुक्त ने सिविल सर्जन को उस दिन टीम को तैयार रखने का निर्देश दिया. उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा समिति के सभी सदस्यों से यह अनुरोध किया गया कि बकरीद पर्व के शुरू होने से लेकर समाप्ति तक सभी सदस्य सतर्क रहेंगे एवं अफवाह फैलाने वाले संदिग्ध व्यक्ति या शरारती तत्वों को चिन्हित करते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को सूचना निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे. बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष समेत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, थाना प्रभारी व शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे.
अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर : एसपी
पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने सदस्यों को बताया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से जिले के सभी मस्जिदों और संवेदनशील चौक-चौराहों पर प्रशासन की नजर रहेंगी. इन जगहों पर पुलिस अधिकारी और दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे. पेट्रोलिंग पार्टी जिले में गश्ती करती रहेगी. कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन का नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा. नियंत्रण कक्ष के शिकायत निवारण नंबर 100, 6207651659 समेत अन्य अधिकारियों के नंबरों पर भी सूचना दी जा सकती है. जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा. उपस्थित सदस्यों को जानकारी दी गयी कि गोवंशीय पशु आदि को काटना या कुर्बानी देना या इस निमित खरीदना, बेचना, परिवहन करना, संग्रह करना आदि संज्ञेय अपराध है. अपराधी को झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, पशु क्रूरता निवारण अधिनियमों के अंतर्गत गिरफ्तार की जा सकती है. सभी पुलिस अधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारियों को भी विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया. समिति के सदस्यों के नमाज अदायगी के 30 मिनट पूर्व एवं नमाज अदा के एक घंटे बाद तक बड़ी वाहनों का परिचालन बंद करने तथा एक मेडिकल दल तैनात रखने का अनुरोध किया गया.
