Seraikela Kharsawan News : गांजा परिवहन करने के दो दोषियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास

ईचागढ़. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा

सरायकेला. गांजा का अवैध परिवहन करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने आरोपी करन कुमार गुप्ता व वाहिद खान को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक- एक लाख का जुर्माना सुनाया है. मामला ईचागढ़ का है, जहां वर्ष 2023 में तत्कालीन ईचागढ़ थाना प्रभारी गौरव कुमार मिश्रा के गुप्त सूचना पर एनएच-33 पर 27 बोरियों में 3030 किलो गांजा जब्त किया था. इसी मामले में करन व वाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. करन धनबाद के झरिया का रहने वाला है. वहीं वाहिद खान शेरगढ़ (बरेली, उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है. मामले का अनुसंधान तत्कालीन पुअनि गुंजन कुमार ने किया. मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अलावे जब्त मादक पदार्थों की जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों दोषियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनायी गयी. मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक कपिलदेव सामड कर रहे थे.

वाहन चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया

सरायकेला. कुचाई थाना के दलभंगा ओपी में अपराध नियंत्रण के लिए मंगलवार को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बाइक से जा रहे दो युवकों को रोककर वाहन के कागजात की मांग की. बाइक चालक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया. जांच के क्रम में बाइक चोरी की निकली. इसके बाद पुलिस ने मंगल मुंडा उर्फ चोड़े (23) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा दिया. उनकी निशानदेही पर चोरी का ट्रैक्टर, एक और बाइक भी पुलिस ने बरामद किया. इस संबंध में सरायकेला में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसडीपीओ समीर कुमार सावैयां ने बताया कि वाहन जांच के क्रम में बाइक सवार दोनों युवकों से पुलिस ने रोककर पूछताछ की. युवकों की निशानदेही पर एक देसी कट्टा व एक गोली भी बरामद हुई है. गिरफ्तार युवक खूंटी के अड़की थाना अंर्तगत कोरवा का रहने वाला है. इसके खिलाफ चोरी व आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्रेस काॅन्फ्रेंस में नितिन सिंह, रविंद्र मुंडा व छापेमारी टीम में नरसिंह मुंडा आदि शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: ATUL PATHAK

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >