सरायकेला में Legal Awareness Camp, सर्पदंश से बचाव के साथ वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों के अधिकार बताए

सरायकेला के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। छात्राओं को सर्पदंश से बचाव, प्राथमिक उपचार और कानूनी अधिकारों की दी गई महत्वपूर्ण जानकारी।

सरायकेला: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), सरायकेला-खरसावां के तत्वावधान में गुरुवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, टीकर में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किया गया. शिविर में छात्राओं को सर्पदंश से बचाव, प्राथमिक उपचार और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गयी.

डीएलएसए सचिव तौसीफ मेराज ने कहा कि बारिश के मौसम में सांप अक्सर रिहायशी इलाकों की ओर आ जाते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने छात्राओं को सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक और अंधविश्वास से बचने तथा पीड़ित को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की सलाह दी.

वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

तौसीफ मेराज ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित लोगों के कानूनी अधिकारों की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ऐसे पीड़ितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है. छात्राओं को किसी भी कानूनी परेशानी की स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया.

मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल दिलीप कुमार शॉ, विद्यालय की प्रधानाचार्या सुनीता महतो समेत शिक्षक उपस्थित थे.

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लेखक के बारे में

By प्रताप कुमार मिश्रा

प्रताप कुमार मिश्रा वर्ष 2003 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने कोल्हन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है. राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम, खेल की खबरों में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है. डिजिटल जर्नलिज्म में 10 साल का अनुभव है.

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