सरायकेला. नगर निकाय चुनाव को लेकर सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. जिले के तीन नगर निकाय आदित्यपुर नगर निगम, सरायकेला नगर पंचायत एवं कपाली नगर परिषद में शांतिपूर्ण एवं सफल चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी किये जाने की स्थिति में तुरंत चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने बूथ एवं वार्ड गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है. साथ ही स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र का चयन कर उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गयी है. जिले के तीनों नगर निकायों के लिए सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित काशी साहू महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक को स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र के रूप में चिह्नित किया गया है. मतगणना की प्रक्रिया भी यहीं संपन्न करायी जायेगी.
चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन एवं वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आदित्यपुर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अधिकतम 15 लाख तक चुनावी खर्च कर सकेंगे. जबकि पार्षद प्रत्याशी 3 लाख तक खर्च कर सकेंगे. नगर परिषद कपाली में अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम 6 लाख एवं पार्षद प्रत्याशी 1.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे. वहीं नगर पंचायत सरायकेला में अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 5 लाख तथा पार्षद प्रत्याशी के लिए 1 लाख निर्धारित की गयी है.
तीन वाहन व पांच व्यक्ति के साथ नामांकन कर सकते हैं उम्मीदवार
नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, नामांकन के समय 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवार अधिकतम पांच व्यक्तियों एवं तीन वाहनों के साथ प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन के दौरान ही प्रारंभिक जांच की जायेगी, जिसमें यह देखा जायेगा कि अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक का नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं या नहीं. नामांकन शुल्क निर्धारित : नगर निकाय चुनाव में मेयर अथवा अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 5000 नामांकन शुल्क जमा करना होगा, जबकि पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 1000 निर्धारित किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
