सरायकेला : दस वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपी गाजु सोरेन उर्फ गंगाधर सोरेन एवं गार्दी मुमरू को एडीजे तृतीय रिजवान अहमद की अदालत में भादवि की धारा 376 (2जी) के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपया आर्थिक दंड की सजा सुनायी है.
घटना 19 फरवरी 2010 की है. मामला सरायकेला थाना अंतर्गत बालिगुमा गांव का है. इस संबंध में पीड़िता की मां द्वारा थाना में दो युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना की रात पीड़िता को गांव के ही गाजू सोरेन और गार्दी मुमरू बहला फुसला कर गांव के पास तालाब किनारे ले गये और वहां जबरन दुष्कर्म किया.पीड़िता ने घर आकर मामले की जानकारी अपनी मां को दी. मामले पर सरायकेला पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
