31 तक बिना जुर्माना जमा कर सकते हैं होल्डिंग टैक्स
नगर विकास विभाग के निदेशक ने कार्यपालक पदाधिकारी को लिखा पत्र
सरायकेला : शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले वैसे लोग जो अपना होल्डिंग टैक्स ससमय जमा नहीं कर पाये है, अब वे बिना किसी जुर्माना के 31 जुलाई तक होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. इस संबंध में नगर विकास विभाग के निदेशक राजेश शर्मा ने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है
कि नगर विकास विभाग द्वारा पूर्व में 31 मार्च तक बिना जुर्माना के होल्डिंग टैक्स जमा करने की तिथि निर्धारित की गयी थी, लेकिन कई लोग होल्डिंग टैक्स जमा करने से वंचित रह गये हैं. जिस कारण बिना जुर्माना के टैक्स जमा करने की तिथि को विभाग द्वारा बढ़ाते हुए 31 जुलाई कर दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो जुर्माना के साथ टैक्स जमा किये हैं उनके जुर्माना राशि को अग्रिम होल्डिंग टैक्स के रूप में जमा सन्निहित कर दिया जायेगा.
