बंदियों को दी गयी डालसा की नि:शुल्क सेवाओं की जानकारी

साहिबगंज मंडल कारा में मासिक जेल अदालत का आयोजन

साहिबगंज

झालसा के आदेश पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अखिल कुमार के मार्गदर्शन में सोमवार को मंडल कारा में मासिक जेल अदालत, स्वास्थ्य शिविर सह विधिक जागरुकता शिविर लगा. डालसा सचिव विश्वनाथ भगत ने बंदियों को विधिक अधिकार व निशुल्क सेवाओं की जानकारी दी. उन्होंने विशेष रूप से नालसा की स्पृहा योजना, 2025 के अंतर्गत प्रदान की जा रही निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श व आवश्यक मार्गदर्शन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है. योजना के तहत बंदियों के पुनर्वास, कौशल विकास एवं रिहाई के बाद उन्हें रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है. बंदियों के परिजनों को भी विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किए जाने की जानकारी दी गयी. इस दौरान बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, सकारात्मक जीवनशैली अपनाने एवं अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित किया. इस दौरान बंदियों की हेल्थ चेकअप किया गया. मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविंद गोयल एवं उनकी टीम द्वारा ऐसे बंदियों की पहचान की गयी, जिनके मामलों में अब तक अधिवक्ता नियुक्त नहीं किये गये हैं. टीम ने ऐसे मामलों में जल्द विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By ABDHESH SINGH

ABDHESH SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >