प्रतिनिधि, राजमहल : नगर पंचायत उपाध्यक्ष मो. मारूफ उर्फ गुड्डू ने राजमहल क्षेत्र के आम नागरिकों द्वारा उठाई गई एक अत्यंत गंभीर और व्यावहारिक समस्या को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी को पत्राचार किया है.
चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ा आर्थिक बोझ
उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में जिन भवन स्वामियों ने पूर्व से अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, यदि वे वर्तमान में इसे जमा करने आते हैं तो उन पर वर्ष 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिमाह लगभग 1 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है. लंबे समय से टैक्स जमा न कर पाने के कारण आज स्थिति यह हो गई है कि नागरिकों के मूल टैक्स की राशि से कहीं अधिक उन पर जुर्माना बन गया है.
जुर्माने के कारण पीछे हट रहे नागरिक
इस भारी-भरकम आर्थिक बोझ के कारण जो नागरिक अब स्वेच्छा से अपना बकाया टैक्स जमा कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं, वे भी जुर्माने की राशि देखकर असमर्थ हो रहे हैं और पीछे हट रहे हैं.
नगर पंचायत को भी राजस्व की क्षति
इससे एक ओर जहां आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत राजमहल को प्राप्त होने वाले लाखों रुपये के राजस्व की भी क्षति हो रही है, जो निकाय के विकास कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है.
एकमुश्त समाधान योजना की मांग
जनहित और नगर पंचायत की राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) से अनुरोध कर एक विशेष नीति अर्थात "एकमुश्त समाधान योजना" लागू करवाई जाए.
6 महीने की विशेष छूट अवधि
इसके तहत 6 महीनों की एक विशेष छूट अवधि तय की जाए, जिसमें अपना संपूर्ण बकाया टैक्स एकमुश्त जमा करने वाले नागरिकों को वर्ष 2016 से लग रहे चक्रवृद्धि ब्याज/पेनाल्टी में भारी कटौती या पूर्ण माफी का लाभ दिया जाए.
बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर राज्य भेजने की मांग
नगर पंचायत बोर्ड में प्रमुखता से इस विषय को पारित कर राज्य भेजने का कार्य किया जाए.
