संवाददाता, साहिबगंजविधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बूथ के आस-पास 100 मीटर के अंदर मोबाइल व शस्त्र का प्रयोग करने पर पाबंदी लगायी है. यदि कोई मतदान केंद्र के आस-पास मोबाइल से बातचीत करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा. कोई भी उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ता शस्त्र के साथ पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा.
ओके::बूथ के आस-पास 100 मीटर के अंदर मोबाइल व शस्त्र का प्रयोग वर्जित
संवाददाता, साहिबगंजविधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बूथ के आस-पास 100 मीटर के अंदर मोबाइल व शस्त्र का प्रयोग करने पर पाबंदी लगायी है. यदि कोई मतदान केंद्र के आस-पास मोबाइल से बातचीत करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला दर्ज किया […]
