पूर्व विधायक ध्रुव भगत सहित चार पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी

उधवा : पूर्व विधायक ध्रुव भगत सहित अन्य चार लोगों पर दो अलग-अलग मामले में राजमहल न्यायालय में पीसीआर दर्ज की गयी है. दायर पीसीआर 499/14 में आवेदक मधुसूदन दास ने ध्रुव भगत एवं नारायणपुर राजमहल निवासी मोफाजुल शेख पर मानदेय भुगतान के एवज में पांच हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है. आवेदक का […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 1, 2014 2:22 PM
उधवा : पूर्व विधायक ध्रुव भगत सहित अन्य चार लोगों पर दो अलग-अलग मामले में राजमहल न्यायालय में पीसीआर दर्ज की गयी है. दायर पीसीआर 499/14 में आवेदक मधुसूदन दास ने ध्रुव भगत एवं नारायणपुर राजमहल निवासी मोफाजुल शेख पर मानदेय भुगतान के एवज में पांच हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है. आवेदक का कहना है कि वे प्रस्वीकृत प्राप्त कॉलेज बीएलएनएल बोहरा इंटर कॉलेज में आदेशपाल के पद पर 1992 से कार्यरत हैं.
जिसके तहत प्राप्त मानदेय राशि 16,500 रुपये देने के एवज में 5000 रुपये का चेक इन लोगों द्वारा अवैध रूप से लिया गया. बावजूद इसके उनके मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है. लगातार मानदेय की मांग करने पर परिषद के नियम के विरुद्ध उन्हें निलंबित कर दिया. भादवि की धारा 420, 406, 467,468,409,120 के तहत संज्ञान लेने हेतु राजमहल थाना भेजा गया है.
वहीं पीसीआर नंबर 530/14 में आवेदक रंजीत कु मार साह ने ध्रुव भगत सहित अजय कुमार साह, मोफाजुल शेख व अजय कुमार चौरासिया पर षड्यंत्र रच कर वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के उनके नाम स्वीकृत मानदेय राशि के हड़पने का आरोप लगाया है. मामले को लेकर भादवि की धारा 353, 406, 409, 240, 467, 468, 471, 506 व 120 बी के तहत संज्ञान लेने का अनुरोध किया है.

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