Ranchi News : खनन टास्क फोर्स को कुचलने का प्रयास करने वाले काे नहीं मिली जमानत

अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

रांची. खनन टास्क फोर्स टीम के सदस्यों को जान से मारने की नीयत से कुचलने का प्रयास करने के आरोपी कर्मबीर महतो को अपर न्याययुक्त मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपी ने 14 मई को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की मांग की थी. घटना सिल्ली थाना क्षेत्र की है. 20 मार्च 2025 को जिला खनन टास्क फोर्स की टीम रात 10 बजे सड़क पर जांच कर रही थी. उसी दौरान सिल्ली से सोनाहातू की ओर जा रहे हाइवा को जांच के लिए टीम ने रुकने का इशारा किया. लेकिन चालक वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से टीम के सदस्यों को कुचलने के नीयत से आगे बढ़ाते हुए भाग गया. इस घटना में टीम के सदस्य बाल-बाल बचे थे. मामले को लेकर सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मियों को जान से मारने की नीयत से कुचलने का प्रयास करने समेत अवैध बालू ढुलाई का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: SHRAWAN KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >