6ठी JPSC सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 326 अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छठी सिविल सेवा में नियुक्त 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है. अब इनकी नौकरी सुरक्षित हो गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2022 1:29 PM

6 th JPSC News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छठी सिविल सेवा में नियुक्त 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है. अब इनकी नौकरी सुरक्षित हो गयी है. झारखंड हाइकोर्ट ने सात जून 2021 को फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट व अनुशंसाओं को निरस्त कर दिया था.

फ्रेश लिस्ट जारी करने का दिया था निर्देश

साथ ही आयोग को आठ सप्ताह में फ्रेश लिस्ट (रिजल्ट) जारी करने का निर्देश दिया था. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जेपीएससी से पुनरीक्षित अनुशंसा मिलने पर चार सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये. कोर्ट ने इस मामले में जेपीएससी के अधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था. हाइकोर्ट के फैसले के विरोध में अनुशंसित अभ्यर्थी हाइकोर्ट के डबल बैंच में गये.

Also Read: Hemant Soren Disqualification LIVE: चुनाव आयोग की रिपोर्ट खुलने से पहले मुख्यमंत्री आवास में गहमागमी

डबल बैंच ने रखा था फैसला सुरक्षित

सुनवाई के बाद डबल बैंच ने 20 अक्तूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. पुन: 23 फरवरी 2022 को फैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट के एकल पीठ के अादेश को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा. इसके बाद जेपीएससी ने फ्रेश रिजल्ट निकाला. जिसमें कुल 326 में 62 नये अभ्यर्थी शामिल हो गये. इसके खिलाफ में 326 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. सुनवाई पूरी होने से पूर्व कोर्ट ने राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा था.

Next Article

Exit mobile version