रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी संजय कुमार तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. पूर्व में अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय कुमार तिवारी ने जमानत याचिका दायर की थी. उसके खिलाफ इडी ने मनी लाउंड्रिंग मामले का आरोप लगाते हुए इसीआइआर-3/2021 दर्ज किया है. मामले में आरोपी संजय कुमारी तिवारी, अजय उरांव व राजू वर्मा के खिलाफ पूर्व में इडी की विशेष अदालत में आरोप गठित किया जा चुका है. इससे पहले सीबीआइ ने अगस्त 2017 में मिड डे मील घोटाले को लेकर संजय कुमार तिवारी, एसबीआइ हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. उसके बाद इडी ने भी मामला दर्ज किया था.
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