Sarkari Naukri In Jharkhand: झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के लिए निकली वैकेंसी, जानें कैसे करेंगे अप्लाई

झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग नें बड़ी संख्या में वैकेंसी आयी है. इस सेवा संवर्ग में 914 पदों पर कर्मचारियों की बहाली होगी. इसके लिए अभ्यर्थी 30 मई से लेकर 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं

रांची : झारखंड की हेमंत सरकार ने नगर पालिका सेवा संवर्ग के लिए बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है. इस सेवा संवर्ग में सरकार की ओर से विभिन्न अराजपत्रित पदों के लिए 914 रिक्तियों में कर्मचारियों की बहाली होगी. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है.

अभ्यर्थी 30 मई से लेकर 29 जून की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे. दो जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा. वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए पांच जुलाई की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा.

वहीं, छह जुलाई से लेकर 10 जुलाई की मध्य रात्रि तक अॉनलाइन आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आइडी व मोबाइल नंबर को छोड़ कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध कराया जायेगा.

इन पदों पर होनी है बहाली :

अराजपत्रित संवर्ग के 914 पदों पर बहाली की जायेगी. इसमें गार्डेन अधीक्षक के पांच पद, वेटनरी अॉफिसर के 10, सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 24, सेनेटरी सुपरवाइजर के 645, राजस्व निरीक्षक के 184 व विधि सहायक के 46 पद शामिल हैं.

परीक्षा शुल्क :

आयोग ने परीक्षा के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है. वहीं, झारखंड राज्य के एसटी व एससी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रहेगा. वहीं, झारखंड राज्य के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है.

एक चरण में होगी परीक्षा :

परीक्षा एक चरण में (मुख्य परीक्षा) होगी. ओएमआर आधारित परीक्षा ली जायेगी. लिखित परीक्षा में तीन पत्र होंगे. परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी. लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे. एक प्रश्न का पूर्ण अंक तीन होगा. प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक दिये जायेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटाैती की जायेगी.

प्रथम पत्र भाषा ज्ञान, द्वितीय पत्र जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा तथा तृतीय पत्र तकनीकी/विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान का होगा. पहले पत्र में 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है. आयोग का कहना है कि इससे कम अंक लानेवाले अभ्यर्थी असफल/अयोग्य माने जायेंगे आैर उनके पत्र-दो व पत्र-तीन का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा.

Posted By: Sameer Oraon

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By Prabhat Khabar News Desk

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