सरहुल और रामनवमी के जुलूस पर रोक, होली को लेकर भी झारखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन

Jharkhand News (रांची) : कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व- त्योहार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शब-ए-बरात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत अन्य पर्व-त्योहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी है. वहीं, अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गयी है. इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2021 11:09 PM

Jharkhand News (रांची) : कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व- त्योहार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत अन्य पर्व-त्योहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी है. वहीं, अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गयी है. इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है.

आदेश में कहा गया है कि पर्व- त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने एवं हर तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी गयी है. इस दौरान लोगों को अपने परिवार के साथ घरों में ही पर्व मनाने को कहा गया है. आदेश में बताया गया कि पूर्व में कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को लेकर आदेश जारी किये गये थे वह लागू रहेगा. वहीं, 21 अगस्त 2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ही मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधि संचालित किये जा सकेंगे.

वहीं, दूसरी ओर झारखंड के स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने राज्य के सभी डीसी को पत्र लिख कर होली, सरहुल, शब-ए-बरात और रामनवमी को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं. श्री साेन ने पत्र में लिखा है कि आगामी पर्वों में दूसरे राज्यों से प्रवासी झारखंडवासियों के अपने राज्य लौटने की संभावना को देखते हुए सभी व्यक्तियों के लक्षण के आधार पर जांच करायें.

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वहीं, दूसरे राज्य जैसे- महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आनेवाले व्यक्तियों की लक्षण के आधार पर एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था करें. साथ ही कोविड-19 की जांच RTPCR/ट्रूनेट के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें.

मास स्क्रीनिंग ड्राइव चला कर जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आनेवाले पर्यटकों के कोरोना जांच की व्यवस्था की जाये. साथ ही नो मास्क नो इंट्री को सख्ती से पालन सुनिश्चित करे. इसके अलावा सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य प्रतिष्ठानों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश एवं सैनिटाइजर का प्रावधान किया जाये.

भीड़-भाड़ वाली जगह विशेषकर बाजार, साप्ताहिक बाजार और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कराया जाये, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है. वहीं, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों के स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये.

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Posted By : Samir Ranjan.

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