Jharkhand News: रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला के आयोजन को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल निष्पादित

Jharkhand News: रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला के आयोजन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. रथयात्रा मेला के लिए दायर जनहित याचिका पर सरकार द्वारा मेला लगाने के निर्णय के आलोक में पीआईएल निष्पादित कर दिया गया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 24, 2022 1:23 PM

Jharkhand News: रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला के आयोजन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. रथयात्रा मेला के लिए दायर जनहित याचिका पर सरकार द्वारा मेला लगाने के निर्णय के आलोक में पीआईएल निष्पादित कर दिया गया. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया था. अदालत ने अधिवक्ता धीरज कुमार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की थी.

रथ मेला आयोजन पर रोक का आदेश निरस्त करने की मांग की थी

प्रार्थी एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने जनहित याचिका के जरिए मांग की थी कि पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ रथयात्रा को लेकर ओडिशा सरकार ने रांची जिला प्रशासन की तरह कोई आदेश जारी नहीं किया है. वहां की रथयात्रा में पांच लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल होते हैं, जबकि रांची जिला प्रशासन ने रथ मेला के आयोजन पर रोक लगा दी है. रथयात्रा में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को शामिल होने का निर्देश जारी किया गया है. ऐसे में इस आदेश को निरस्त किया जाए. राज्य सरकार द्वारा मेला लगाने के निर्णय के आलोक में हाईकोर्ट ने पीआईएल निष्पादित कर दिया गया.

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रांची डीसी ने मेला लगाने पर रोक का दिया था निर्देश

आगामी एक जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा है. रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में इस बार भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार रथयात्रा निकलेगी, लेकिन इस दौरान मेला और दुकान नहीं लगेगी. रांची के डीसी छवि रंजन ने जगन्नाथ रथयात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पिछले दिनों ये आदेश जारी किया था. डीसी ने कहा था कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन में किसी प्रकार के मेले की अनुमति नहीं है. इसलिए इस बार भी रथयात्रा के दौरान ना तो मेला लगेगा और ना ही किसी प्रकार की दुकानें लगेंगी. केवल सीमित संख्या में लोग रथयात्रा में शामिल होंगे. राज्य सरकार के मेला लगाने के निर्णय के आलोक में हाईकोर्ट में इस पीआईएल को निष्पादित कर दिया गया.

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रिपोर्ट : सतीश कुमार, रांची

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