धनबाद के बैंक मोड़ थाना के पूर्व मुंशी को हाइकोर्ट से राहत

धनबाद के बैंक मोड़ थाना के पूर्व मुंशी को हाइकोर्ट से राहत

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने मंगलवार को सजायाफ्ता की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया. साथ ही प्रार्थी भीम सिंह को मामले से बरी करने का फैसला सुनाया.

अदालत ने कहा कि ट्रायल के दाैरान डिमांड को साबित नहीं किया गया. शिकायतकर्ता होस्टाइल हो गया. इसलिए प्रार्थी को मामले से बरी किया जाता है. निचली अदालत ने पांच मार्च 2020 को दोषी पाने के बाद मुंशी भीम सिंह को पीसी एक्ट की दो धाराअों में क्रमश: पांच साल व तीन साल की सजा सुनायी थी.

भीम सिंह ने हाइकोर्ट में अपील दायर कर सजा संबंधी आदेश को चुनाैती दी थी. उल्लेखनीय है कि एसीबी ने दो हजार रुपये रिश्वत लेते हुए मुंशी भीम सिंह को 21 अक्तूबर 2016 को गिरफ्तार किया था.

Post by : Pritish Sahay

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >