विधायक ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

jharkhand high court denies bail to dhullu mahto

रांची : एक कांग्रेस नेत्री से यौन शोषण के मामले में झारखंड हाइकोर्ट से बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो को राहत नहीं मिली है. हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत में बुधवार को याैन शोषण मामले के आरोपी विधायक श्री महतो की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों को सुनने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रार्थी ढुलू महतो के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया गया है. उनसे पूछताछ की आवश्यकता होगी.

वैसी स्थिति में उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. इससे पूर्व विधायक की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके खिलाफ यौन शोषण के प्रयास का मामला दर्ज कराया गया है. आरोप लगानेवाली बाघमारा क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री ने नवंबर 2015 में ढुलू महतो द्वारा यौन शोषण की घटना की बात कही है, लेकिन महिला ने नवंबर 2018 में मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन दिया.

तीन साल के बाद केस दर्ज करने का मामला राजनीतिक साजिश है. कहा गया कि विधायक को बदनाम करने का प्रयास किया गया है. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि राज्य में चुनाव के बाद नयी सरकार के गठन के बाद उनके खिलाफ छह और आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, जबकि उन मामलों में उनकी कहीं से संलिप्तता नहीं है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >