Jharkhand News: CA सुमन कुमार से ED जेल में करेगी पूछताछ, विशेष कोर्ट से मिली अनुमति, जानें कब और क्यों?

ईडी ने सीए के सोनाली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 और 104 के अलावा डंगराटोली स्थित इस्टर्न मॉल में छापा मारा था. इस मॉल के शॉप नंबर-605, 703 और 711-ए में ‘सुमन कुमार सिंह एंड कंपनी’ का कामकाज चलता है.

By Prabhat Khabar | November 26, 2022 6:24 AM

ईडी के अधिकारी बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद सीए सुमन कुमार से 26 और 27 नवंबर को पूछताछ करेंगे. ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान मिले नये तथ्यों के सिलसिले में सीए से पूछताछ करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी. न्यायालय ने ईडी की याचिका पर विचार करने के बाद जेल में दो दिनों के लिए पूछताछ की अनुमति दी है. मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने छह मई 2022 को पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था.

ईडी ने सीए के सोनाली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 और 104 के अलावा डंगराटोली स्थित इस्टर्न मॉल में छापा मारा था. इस मॉल के शॉप नंबर-605, 703 और 711-ए में ‘सुमन कुमार सिंह एंड कंपनी’ का कामकाज चलता है. छापामारी के दौरान सुमन कुमार के ठिकानों से कुल 19.76 करोड़ रुपये जब्त किये गये थे. प्रारंभिक पूछताछ के बाद इडी ने सुमन कुमार के सात मई को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट से पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करने के बाद 19 मई को न्यायालय के आदेश के आलोक में जेल भेज दिया.

पूछताछ में सीए ने ईडी को किया गुमराह :

ईडी की पूछताछ में पहले तो सुमन ने बताया कि ये रुपये उसके और उसके मुवक्किलों के हैं. बाद में उसने स्वीकार किया कि जब्त रुपये का एक बड़ा हिस्सा पूजा सिंघल का है. ईडी ने जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की. इसमें कई जिला खनन पदाधिकारियों ने सुमन को रुपये देने की बात स्वीकार की थी.

भानु का जब्त प्लॉट देखने पहुंची ईडी की टीम

श्री बंशीधर नगर. इडी रांची की टीम ने शुक्रवार को नगरउंटारी पहुंचकर जंगीपुर स्थित भानु प्रताप शाही के प्लॉट का निरीक्षण किया. ईडी की टीम सरकारी अमीन योगेंद्र यादव को लेकर जंगीपुर स्थित उक्त प्लॉट पर पहुंची थी. इडी दो साल पहले ही उक्त प्लॉट को अटैच कर चुकी है. प्लॉट पर ईडी ने दो साल पहले जब्ती का बोर्ड लगाया था, जिसे उखाड़ दिया गया है. संभवत: इसी सूचना पर ईडी की टीम वहां पहुंची थी.

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