शराब बिक्री के लिए अंचल में तैनात होंगे मजिस्ट्रेट, दारोगा हुआ का ट्रांसफर

राजधानी में एमआरपी से अधिक रेट पर शराब की बिक्री के खिलाफ रविवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई.

रांची. राजधानी में एमआरपी से अधिक रेट पर शराब की बिक्री के खिलाफ रविवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई. राजधानी के तीन और दुकान के एक-एक सेल्समैन को रविवार को हटा दिया गया. इन पर एमआरपी से अधिक दर पर शराब बिक्री का आरोप था. इनमें से दो कर्मचारी विभाग को बिना कोई जानकारी के दुकान से फरार हो गया. उल्लेखनीय है कि शनिवार को अधिक रेट पर शराब बिक्री को दो दुकानों के सात सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया था. इधर, शराब बिक्री की निगरानी के लिए रांची के सभी अंचल में मजिस्ट्रेट तैनात करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है. जिला के अलग-अलग अंचल में आठ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. शराब बिक्री को लेकर जिला को आठ अंचल में बांटा गया है. दंडाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम फ्लाइंग स्क्वायड के रूप में काम करेगी. यह अपने अंचल की दुकानों का औचक निरीक्षण करेगी. जिससे कि एमआरपी से अधिक दर पर शराब बिक्री समेत अन्य अवैध कारोबार पर रोक लग सके.

छह उत्पाद दारोगा का ट्रांसफर

रांची जिला के छह उत्पाद दारोगा का स्थानांतरण किया गया है. जिला के सहायक उत्पाद आयुक्त ने इस संबंध में रविवार को पत्र जारी कर दिया. इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा राजस्वहित में इनका स्थानांतरण किया गया है.

रांची में नयी उत्पाद नीति के तहत 150 दुकानें

नयी उत्पाद नीति के तहत रांची में 150 शराब दुकानों का संचालन किया जायेगा. दुकानों के लिए जगह का निर्धारण कर लिया गया है. इससे पूर्व में रांची में 166 शराब दुकान संचालित थीं. राज्य में एक सितंबर से नयी शराब नीति लागू होगी. इसके तहत फिर से दुकानों की संख्या निर्धारित की गयी है. दुकानों की संख्या के साथ-साथ इसके लिए न्यूनतम राजस्व का निर्धारण भी कर दिया गया है. एक सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए रांची जिला से लगभग 404 करोड़ राजस्व का निर्धारण किया गया है. उल्लेखनीय है कि जेएसबीसीएल ने सभी जिलों से 21 जुलाई तक शराब दुकानों की संख्या व राजस्व निर्धारण की जानकारी मांगी है. इसके बाद दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.

शराब कारोबारियों के साथ बैठक 22 को

राज्य में एक सितंबर से लागू होने वाली नयी उत्पाद नीति व दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर 22 जुलाई को बैठक होगी. इसमें दुकान की बंदोबस्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक व्यापारी शामिल हो सकते हैं. बैठक उत्पाद भवन सभागार में एक बजे से होगी. व्यापारी नयी दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नयी उत्पाद नीति विभाग के वेबसाइट excise.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है.

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Published by: Praveen

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