Unlock-3 को लेकर दिशा-निर्देश जारी : देश में एक अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म, झारखंड में अभी कोई नयी छूट नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया. इसमें कहा गया है कि 31 अगस्त, 2020 तक सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा और दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जायेगा

By Agency | July 30, 2020 8:17 AM

नयी दिल्ली/रांची : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया. इसमें कहा गया है कि 31 अगस्त, 2020 तक सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा और दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जायेगा. रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है.

हालांकि, झारखंड में अब तक नाइट कर्फ्यू खत्म करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लेगी. फिलहाल राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है और अनलॉक-2 के तहत दी जानेवाली छूट और पाबंदियां पूर्ववत लागू रहेंगी.

उधर, केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 के लिए जो दिशा निर्देश जारी किये हैं, उसके मुताबिक 31 जुलाई के बाद भी स्कूल-कॉलेज बंद ही रहेंगे. हालांकि, योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी. सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी, जिनमें भीड़ जुटती है.

स्वतंत्रतता दिवस समारोह को सोशल डिस्टैंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स (जैसे मास्क पहनना) के साथ इजाजत दी गयी है. कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इन जोन्स में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत रहेगी. गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स का फैसला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करेंगी.

  • योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति मिली

  • पूरे देश में 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमाघर खुलने पर रोक

  • झारखंड में अनलॉक तीन प्रभावी नहीं, राज्य सरकार अलग से लेगी निर्णय

Post by : Pritish Sahay

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