झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत एनोस एक्का को पांच साल की सजा सुना चुकी है. प्रवर्तन निदेशालय की जांच में एनोस पर 16.83 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग का मामला पाया गया था. वर्ष 2006 से 2008 के बीच मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहे एनोस की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय जब्त कर चुका है.

Jharkhand News, रांची न्यूज : सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर तक जवाब देने को कहा है. आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में एनोस एक्का सात साल की सजा काट रहे हैं. झारखंड हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) के आदेश को चुनौती देते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.

मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में रांची की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल कैद की सजा सुनाई थी और दो करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया था. इस मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने हाईकोर्ट के 24 अगस्त 2020 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र को जवाब देने को कहा गया.

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झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत एनोस एक्का को पांच साल की सजा सुना चुकी है. प्रवर्तन निदेशालय की जांच में एनोस एक्का पर 16.83 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग का मामला पाया गया था. वर्ष 2006 से 2008 के बीच मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का की कई संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय जब्त कर चुका है.

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आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पारा शिक्षक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भी काट रहे हैं. वर्ष 2009 में एनोस एक्का पर सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. सीबीआइ की चार्जशीट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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