झारखंड मोटर वाहन करारोपण एक्ट लागू, अब राज्य में बाइक व कार खरीदने पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, जानें कितना लगेगा टैक्स

कार में भी बाइक की तर्ज पर टैक्स का निर्धारण किया गया है. सात लाख रुपये तक की कार पर एक्स-शो रूम कीमत का सात फीसदी और सात लाख से अधिक कीमतवाली कार पर एक्स-शो रूम मूल्य का नौ फीसदी टैक्स देना होगा. उक्त टैक्स निबंधन के दौरान या एक साल की अवधि में परिवहन विभाग को भुगतान करना होगा. विभाग के अधिकारी का कहना है कि बिहार में आठ से 10% व पश्चिम बंगाल में 10 से 12% टैक्स लिये जाते हैं.

By Prabhat Khabar | July 3, 2021 6:53 AM

Motor Vehicle Tax In Jharkhand रांची : राज्य में झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) एक्ट, 2021 लागू हो गया है. राज्यपाल की अनुमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड गजट प्रकाशित कर दिया है. अब राज्य में बाइक व कार खरीदने पर सात से नौ फीसदी तक रोड टैक्स देना पड़ेगा. इसके लिए दो स्लैब बनाया गया है. एक लाख रुपये तक की बाइक पर एकमुश्त एक्स-शो रूम कीमत का सात फीसदी टैक्स देना होगा. एक लाख से ज्यादा कीमतवाली बाइक पर एकमुश्त एक्स-शो रूम कीमत का नौ फीसदी टैक्स देना होगा.

कार में भी बाइक की तर्ज पर टैक्स का निर्धारण किया गया है. सात लाख रुपये तक की कार पर एक्स-शो रूम कीमत का सात फीसदी और सात लाख से अधिक कीमतवाली कार पर एक्स-शो रूम मूल्य का नौ फीसदी टैक्स देना होगा. उक्त टैक्स निबंधन के दौरान या एक साल की अवधि में परिवहन विभाग को भुगतान करना होगा. विभाग के अधिकारी का कहना है कि बिहार में आठ से 10% व पश्चिम बंगाल में 10 से 12% टैक्स लिये जाते हैं.

अनुमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड गजट प्रकाशित किया
ट्रैक्टर पर चार फीसदी टैक्स

ट्रैक्टर की खरीद पर भी एक्स-शो रूम की कीमत का चार फीसदी रोड टैक्स एकमुश्त जमा करना होगा. यह 15 वर्षों के लिए देय होगा. जबकि ट्रैक्टर केे टेलर के निबंधन के दौरान अलग से एकमुश्त पांच हजार रुपये देने होंगे. यह भी 15 वर्षों के लिए मान्य होगा.

राज्य में तीन तरह का टैक्स स्लैब खत्म होगा

राज्य में पहले तीन तरह का टैक्स स्लैब था. इसमें पहला वाहन खरीदने पर छह फीसदी, दूसरा वाहन खरीदने पर नौ फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की कार की खरीद पर 12 फीसदी टैक्स वाहन के एक्स-शो रूम कीमत पर देना पड़ता था. नये टैक्स स्लैब के बाद यह प्रक्रिया अब समाप्त हो जायेगी.

अधिक रजिस्ट्रेशन चार्ज से यूं बढ़ेगा लोगों पर बोझ

रांची. नया वाहन खरीदने पर लोगों को अब और अधिक पॉकेट ढीली करनी होगी. सरकार ने वाहन टैक्स बढ़ा दिया है. इस कारण हर वाहन के लिए अब पहले की तुलना में अधिक रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा. रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ने से आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी.

बाइक : अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे

अगर आप एक लाख रुपये के अंदर में 109 सीसी का जूपिटर दो पहिया वाहन खरीदते हैं, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज 6,018 रुपये चुकाने पड़ेंगे. जबकि पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज 4,273 रुपये लगता था. यानी 1,745 रुपये अधिक देने होंगे. एक लाख से अधिक कीमतवाले दोपहिया पर अलग टैक्स लगेगा. अगर आप 160 सीसी की अपाची लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज में 10,399 रुपये देने होंगे. जबकि पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,769 रुपये देने पड़ते थे.

चार पहिया : रजिस्ट्रेशन में वृद्धि

सात लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत का चार पहिया वाहन खरीदने पर अब सात प्रतिशत टैक्स लगेगा. पहले यह छह प्रतिशत था. अगर आप मारुति इको खरीदते हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज 22,176 रुपये था. अब आपको 32,734 रुपये देने होंगे. आप हुंडई क्रेटा का एक मॉडल खरीदते हैं, तो पहले 50,572 रुपये रजिस्ट्रेशन था. अब आपको 1,08,499 रुपये देने होंगे. रजिस्ट्रेशन की राशि में वाहनों की कीमतों के अनुसार थोड़ा अंतर आ सकता है.

Posted By : Sameer Oraon

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