रांची. झारखंड में डीएसपी या इससे ऊपर के अधिकारी यदि किसी आम व्यक्ति को परेशान करते हैं, तो इसकी शिकायत झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार में की जा सकती है. इसमें अधिकारियों द्वारा दुष्कर्म, दुराचार, गलत आचरण और जबरन रोकने के मामले भी लाये जा सकते हैं. प्राधिकार द्वारा आम लोगों के लिए सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गयी है.
प्रमाण के साथ करनी होगी शिकायत
प्राधिकार द्वारा बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी की शिकायत करता है, तो उसके पास शिकायत का ठोस आधार होना चाहिए. गुमनाम पत्र के माध्यम से शिकायत मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. शिकायतकर्ता की सत्यता की भी जांच होगी. शिकायत सही पाये जाने पर दोनों पक्षों को नोटिस देकर जवाब सुना जाता है. वर्तमान में पुलिस शिकायत प्राधिकार का कार्यालय हिनू में हैं. इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी पीआरके नायडू हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
